प्रदेश भर के माध्यमिक कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की भर्ती का नियम बदल गया है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक मनमाने तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा निदेशालय और फिर शासन से अनुमति लेनी होगी। हर कक्षा में एक शिक्षक को ही नियुक्त किया जा सकेगा।
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