Breaking Posts

Top Post Ad

प्राइवेट कर्मचारी भी होंगे 20 लाख ग्रेच्युटी के हकदार, अबतक 10 लाख है सीमा

टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी 20 लाख रुपये तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी निकासी के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के कानून में संशोधन के जरिए तय रकम (10 लाख) को डबल करने पर सहमति जाहिर कर दी है।
मौजूदा वक्त में पांच साल नौकरी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख तक की ग्रेच्युटी की रकम निकालना टैक्स फ्री है। ट्रेड यूनियन, केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ गुरुवार को बातचीत में प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है।
श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे ग्रेच्युटी की सीलिंग दोगुना करने पर राजी हो चुके हैं। श्रम मंत्रालय की ओर से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के लिए बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक में इस पर सहमति की मुहर लगा दी है।
पांच साल की सर्विस की शर्त में ढील देने की मांग
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग में एक बिल पेश किया जाएगा। बैठक में ग्रेच्युटी के लिए उस शर्त में भी ढील देने की मांग की गई, जिसमें दस कर्मचारियों और पांच साल की सर्विस जरूरी है।
इस बारे में एटक ने बयान जारी कर कहा है कि 20 लाख रुपये की पेमेंट लिमिट को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि यूनियन ने अब दस कर्मचारियों और पांच साल की सर्विस जरूरी शर्त हटाने की मांग की है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

No comments:

Post a Comment

Facebook