RTE: शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन के लिए बिल पेश, शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक मिलेगी राहत

सरकार ने लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर दिया। यह विधेयक प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक का समय देने के लिए पेश किया गया है।
एक अप्रैल 2010 से लागू मौजूदा कानून के तहत इन शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2015 से पांच वर्षो के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को ‘बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017’ पेश किया। राज्य सरकारें सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। विधेयक के विषय की व्याख्या और कारण में इसे स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ाने का आग्रह किया है।
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