सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भर्ती करे सरकार : 2011 के टीईटी उत्तीर्ण ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

उरई हिन्दुस्तान संवाद वर्ष 2011 में टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों ने शुक्रवार को लंबित विज्ञापन पर फिर से भर्ती किए जाने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर कलेक्टेट्र में प्रदर्शन किया।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मांग उठाई कि उनके परिवारों के भरण पोषण की समस्या को देखते हुए सरकार शीघ्र ही कदम उठाए। शुक्रवार को टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी राहुल मिश्र, उपेंद्र पटेल, अजब सिंह समेत तमाम लोगों ने हंगामी जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट में हंगामी प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2017 को दिए गए आदेश में सात दिसंबर को जारी किए गए 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को वैध घोषित किया गया कर बेसिक शिक्षा नियमावली के 15वें और 16वें संशोधन में भी वैध करार दिया है। उक्त विज्ञापन में बीएड व टीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया था जिसका पूरा ब्यौरा प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है। आवेदन के बाद चार फरवरी 2013 को एक काउंसलिंग भी आयोजित की जा चुकी है जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा कतिपय कारणों से रोक लगा दी गई थी। इसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को मुख्य सिविल अपील 4347-4375/2014 के आदेश में किया। आदेश के 17वें पैरा में न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य सरकार को यह छूट है कि सात दिसंबर के विज्ञापन को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने मांग की है कि सरकार न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए जारी विज्ञापन को बहाल कर अतिशीघ्र भर्ती प्रारंभ करे जिससे उन लोगों के परिवारों का भविष्य खराब न हो। इस मौके प शांता कुमार, जयदीप अवस्थी, अनिल निरंजन, मनोज बाथम, दीपक भदौरिया, शिवनंदन सहित तमाम लोग मौजूद थे।
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