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बिना टीईटी वाले शिक्षा मित्रों को मिल सकती है राहत, हाईकोर्ट ने दिए सरकार को पुनर्विचार करने के निर्देश

देहरादून। राज्य के स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार से याची शिक्षकों के मामले में शिक्षा मित्रों के पहले बैच को छूट के आधार पर उन्हें भी मार्च 2019 तक सशर्त नियुक्ति देने पर विचार करने को कहा है।
बता दें कि इस मामले में चंपावत के ठाकुर सिंह अधिकारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट का सरकार को निर्देश
गौरतलब है कि दायर याचिका में ठाकुर सिंह ने कहा था कि साल 2001 से 2009 के बीच उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षा मित्र नियुक्ति दी गई थी। दूसरे बैच में उन्हें डीएलएड की सुविधा भी दी गई। यहां बता दें कि उनके पास  फिलहाल टीईटी की डिग्री नहीं है। इस आधार पर उनकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं। अब उनका कहना है कि पहले बैच में डीएलएड पास कर चुके शिक्षा मित्रों को मार्च 2019 तक शर्तों के साथ रखा जा रहा है तो यह छूट उन्हें भी मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता की मांग पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सरकार से याचिकाकर्ताओं की मांग पर पहले बैच की तर्ज पर विचार करने को कहा है।
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